Ticker

6/recent/ticker-posts

लॉज में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने वाले वेश्यालय पर छापा मारा




{नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी दैनिक लोकयुवा}

नांदेड-माननीय डॉ.नीलाभ रोहन,पुलिस अधीक्षक, नांदेड़ के आदेश पर, नांदेड़ की स्थानीय अपराध शाखा के अंतर्गत मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू),जिसका नेतृत्व बिलोली के पुलिस उप अधीक्षक शाम पानेगांवकर कर रहे थे,ने 25/07/2026 को एक अभियान चलाया और नरशी में बस स्टैंड के सामने अर्शीवाद लॉज और आनंद लॉज में चल रहे एक गुप्त वेश्यालय (वेश्यावृत्ति व्यवसाय) का पर्दाफाश किया।

पुलिस टीम को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि रामतीर्थ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नरसी में बस स्टैंड के सामने स्थित अर्शिवाद लॉज और आनंद लॉज के मालिक पांडुरंग शिवराम श्रीरागेरे राज्य के भीतर और बाहर से महिलाओं को लाकर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, बिलोली के पुलिस उपाधीक्षक शाम पनेगांवकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

सूचना की पुष्टि करने के लिए,पुलिस ने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकारी पंचायत के समक्ष"फर्जी गी-हाइक"(वेश्यावृत्ति एजेंट) के वेश में लॉज में भेजा। फर्जी गिऱ्हाईक ने वहाँ जाकर वेश्यावृत्ति करने वाली महिला की पहचान की और योजना के अनुसार पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने दोनों लॉजों पर छापा मारा और उक्त स्थान पर आरोपियों को पाया:1) राहुल यशवंत कोल्टे,उम्र 40 वर्ष,2) विश्वंभर व्याकांति गाडे,उम्र 34 वर्षा,दोनों चिलपिंपरी मुदखेड़ निवासी;3) बालाजी आनंद सूर्यवंशी, उम्र 32 वर्ष;4) खाकीबाबा शिवाजी सूर्यवंशी,उम्र 25 वर्ष; 5) पांडुरंग शिवराम श्रीरागिरे,उम्र 66 वर्ष (लॉज मालिक);6) नरसिंह बासिंग ठाकर उर्फ ​​परदेशी,उम्र 25 वर्ष,सभी नरसी निवासी;7) प्रवीण दत्तु वारनलवार,उम्र 20 वर्षा,नादानूर निवासी; 8) कृष्णा बालाजी देशपितवार,उम्र 32 वर्ष,तेल्लूर निवासी;9) वेंकट माधव नारे,उम्र 40 वर्ष,नरसी निवासी;10) विक्की विनोद इंदुरकर,उम्र 38 वर्ष,हुडको,नांदेड़ निवासी। उक्त अभियान के दौरान,कुंटन खानें से कुल सात पीड़ित महिलाए (नांदेड़ और पश्चिम बंगाल) कीं बचाया गया।आरोपी इन महिलाओं को पैसे का लालच देकर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल रहा था। मौके से वेश्यावृत्ति में इस्तेमाल होने वाली सामग्री,नकदी और मोबाइल फोन,जिनकी कुल कीमत 2,04,080 रुपये है,पंच के समक्ष जब्त की गई है।

इस मामले में,महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर अश्विनी गायकवाड़ की शिकायत पर,पुलिस स्टेशन रामतीर्थ में आरोपी के खिलाफ अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम-1956 की धारा 3,4,5,6 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 143(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है,संख्या 153/2026।

यह कार्रवाई माननीय डॉ. नीलाभ रोहन,पुलिस अधीक्षक,नांदेड़ द्वारा शाम पानेगांवकर,उप पुलिस अधीक्षक,बिलोली,श्री.के आदेश पर,वैभव पडवाल,उप पुलिस अधीक्षक,अतुल भोसले,पुलिस निरीक्षक, दक्षिण गुजरात सरकार, विक्रम हराले,सपोनी पुलिस अधिकारी, रामतीर्थ,पुलिस उप निरीक्षक साईनाथ पुयड, मिलिंद सोनकांबले,साथ ही पुलिस अधिकारी कवठेकर,वामाने,शेख उमर,लोसरवार,कुलथे, अजरोदिन,बिरादर, स्वामी,माने,राठौड़, जोंधले,जाधव,लोनें, देवकट्टे,एमपीओकेओ/सूर्यवंशी (सभी नियुक्तियां दक्षिण गुजरात सरकार, नांदेड़),महिला पद उप-अधीक्षक अश्विनी गायकवाड़ (पोहेको मोरे), एमपीओकेओ केंद्र (एएचटीयू) के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न की गई..

Post a Comment

0 Comments